चंपारण : निषेधाज्ञा मामले में सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह सहित दो अभियुक्तों को मिली जमानत

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मोतिहारी/दिनेश कुमार। चुनाव के  दौरान निषेधज्ञा का उलंघन मामले में मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह सहित दो अभियुक्तों को न्यायालय ने मंगलवार को उनके जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित वाद संख्या- 3211/2022  में सांसद राधामोहन सिंह व राजंेंद्र प्रसाद स्वर्णकार की जमानत अर्जी को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-11 ब्रजेश ब्रजेश त्रिपाठी ने सुनवाई की। मुदालहम की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार वर्मा ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें रखी थी।

सनद रहे कि 16 अप्रैल 1996 को लोकसभा चुनाव के दौरान संग्रामपुर थाना क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने निषेघज्ञा लागु की थी। इस दौरान मंत्री अपने सहयोगियों के साथ संग्रामपुर बाजार में नुक्कड़ सभा आयोजित की थी, जिस पर तत्कालिन अनुमंडल दंडाधिकारी अरेराज ने 137/96 केएम दर्ज कराया था।

इस पर कार्यालयीय परिवाद पर धारा 188 के दप्रस में संज्ञान हुआ है। 26 वर्षे से लंवित मामले को देखते हुए न्यायालय ने जमानत के साथ ही मुदालहम को आरोप का सरांश सुनाये तथा सहायक एपीओ को निर्देशित किये कि मामले का निष्पादन जल्द करावें। 

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