Motihari/Dinesh Kumar : चौदहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को दस वर्ष तीन माह का करवास व एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। सजा।संग्रामपुर थाना के शामपुर बरवा निवासी मंशी महतो के पुत्र जयसर महतो को हुई। गौरतलब हो कि रक्सौल थाना को 28जुन 2012को चार बजे शाम गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से चरस भारत लाया जा रहा है सुचना पर स्थानीय थानाध्यक्ष के निर्देश पर टीम गठित कर नहर चौक के पास तलाशी ली गई।
नहर चौक के समीप तलाशी के दौरान संग्रामपुर थाना शामपुर बरवा निवासी जयसर महतो पिता मंशी महतो के पास से सेव के कार्टून मे रखे चौदह किलो चरस बरामद किया गया। जिसके आधार पर रक्सौल थाना काण्ड संख्या 147/2012 एन डीपीएस के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज़ किया गया।
न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले कि सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक कमाख्या नारायण सिंह ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने पक्षों के दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को उक्त फैसला सुनाए।