बिहार में आया संवैधानिक संकट, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा देने से किया इनकार

बिहार

स्टेट डेस्क/ पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियम औऱ प्रावधानों के खिलाफ है। लिहाजा वे अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं. अध्यक्ष ने कहा कि वे इस्तीफा भी नहीं देंगे।

महागठबंधन की सरकार बनने के दिन ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भाजपा के हैं। नयी सरकार बनी को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया। जो संवैधानिक नियम हैं उनके मुताबिक अगर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो नोटिस के 14 दिनों के अंदर उस पर चर्चा औऱ वोटिंग करानी होती है।

सदन में बीजेपी बड़े अंतर से अल्पमत में है इसलिए विधानसभा अध्यक्ष खुद पद से इस्तीफा दे सकते हैं. लेकिन अध्यक्ष खामोशी से बैठे रहे। लिहाजा कई तरह की चर्चायें शुरू हो गयी थी। आज अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया। विजय कुमार सिन्हा ने प्रेसवार्ता में कहा कि उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमों के अनुकूल नहीं है इसलिए वे इसे खारिज कर रहे हैं और वे इस्तीफा भी नहीं देने जा रहे हैं।

स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी. सदन में पहले सरकार का काम होगा. यानि सरकार को जो बहुमत हासिल करना है उसकी प्रक्रिया होगी. उसके बाद आगे कोई बात होगी. अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को कोई वोटिंग नहीं होगी.

उधर विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने भी मीडिया से बात की और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नियमों के तहत लाया गया है और उस पर 14 दिनों के अंदर चर्चा औऱ वोटिंग कराना होगा। 24 अगस्त को जब विधानसभा की कार्रवाई होगी तो स्पीकर विजय कुमार सिन्हा अपने आसन पर नहीं बैठ सकते। विधानसभा के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि स्पीकर आसन पर नहीं बैठ सकते. उधर, स्पीकर कह रहे हैं कि आसन पर वे ही बैठेंगे।

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