मोतिहारी / राजन द्विवेदी । पूर्वी चंपारण जिला भू अर्जन कार्यालय का 61.60 लाख राशि का फर्जीवाड़ा एवं गमन का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अमीन, परिचारी संलिप्त तत्कालीन अमीन यादव लाल राम, प्रोसेस परिचारी, तत्कालीन प्रभारी सहायक एवं प्रधान सहायक शारदानंद सिंह, रक्सौल आईडीबीआई बैंक शाखा के तत्कालीन प्रबंधक, अकाउंटेंट तथा फर्जी व्यक्ति तथाकथित सत्तार मियां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए राशि वसूली की कार्रवाई करने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया है।
वहीं इस मामले के सामने आते ही विभागीय कर्मचारियों एवं फर्जीवाड़ा कर रुपए की निकासी करने वालों में हड़कंप मच गया है। वहीं डीएम ने अपने निर्देश में कहा है कि कि जिला भू अर्जन कार्यालय द्वारा तथ्यों को पूर्ण रूप से जांच एवं समीक्षा नहीं कर भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखी किया गया है।
जिसको लेकर जांच टीम ने फर्जी कागजातों के आधार पर जिला भू अर्जन कार्यालय का 61.60 लाख राशि का फर्जीवाड़ा एवं गमन का मामला पाया। इस फर्जीवाड़ा और गबन में तत्कालीन अमीन यादव लाल राम, प्रोसेस परिचारी, तत्कालीन प्रभारी सहायक एवं प्रधान सहायक शारदानंद सिंह, रक्सौल आईडीबीआई बैंक शाखा प्रबंधक एवं अकाउंटेंट तथा फर्जी व्यक्ति तथाकथित सत्तार मियां की संलिप्तता सामने आई है। इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।