रामनवमी के दिन मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह की भूमिका की जांच कराए सरकार : माले

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मुजफ्फरपुर/ ब्रह्मानन्द ठाकुर। गटर 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत पारू प्रखंड के मोहजम्मा पंचायत के काजी मोहम्मदपुर गांव में भाजपा-आरएसएस से जुड़े हिन्दू-पुत्र संगठन के सैकड़ों लोगों ने तलवार-त्रिशूल के साथ जय श्रीराम का नारा लगाते हुए जुलूस निकाला था और इस गांव में स्थित एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया था। इसे लेकर आज रविवार को भाकपा-माले व इंसाफ मंच की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची।

टीम में माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, फुलवारीशरीफ से माले विधायक गोपाल रविदास, भाकपा माले की मुजफ्फरपुर जिला सचिव कृष्णमोहन, इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष व इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष आफताब आलम, इंसाफ मंच के राज्य प्रवक्ता असलम रहमानी, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष फहद जमां, भाकपा-माले पारू के नेता वीर बहादुर सहनी और पारू उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद एहसान शामिल थे। टीम ने प्रभावित गांव की मस्जिद में पहुंचकर घटना के बारे में गांव वालों से जानकारी ली। यह जानकारी जांच टीम ने घटनास्थल से लौटने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

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प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गांव के लोगों ने जांच टीम को बताया कि 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन मुज़फ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र के मोहजम्मा पंचायत के काजी मोहम्मदपुर गांव डाक बंगला टोला के एक मस्जिद की गुम्बद पर रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान जुलूस में शामिल हिन्दू संगठन के लोगों ने मस्जिद की दीवार पर चढ़ा और वहां भगवा झंडा लहरा दिया. वहां मोटरसाइकिल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो उसका हौसला बढ़ा रहे थे. उनके हाथों में तलवारें और हॉकी स्टिक्स थे।

गांव वालों के अनुसार शोभायात्रा निकालने की जो प्रशासनिक अनुमति थी वह पारू मलंग स्थान से जाफरपुर, एकम्मा,मोहजम्मा पीडब्लूडी रोड होते हुए पारू वापस होना था लेकिन एक साजिश के तहत ज़बर्दस्ती काजीमोहम्मदपुर गांव के रास्ते शोभायात्रा निकाली गयी। माले की जांच टीम को जानकारी मिली है कि हिन्दू-पुत्र संगठन के निर्माण में साहेबगंज विधानसभा के भाजपा विधायक राजू सिंह का अहम रोल है और इसी संगठन ने रामनवमी के दिन शोभायात्रा के आड़ में दंगा करना चाहती थी।

मस्जिद पर झंडा टांगने की घटना के बाद 38 लोगों पर एफआईआर करने के लिए पुलिस को सूची दी गयी थी। लेकिन विधायक के दबाव के कारण बहुत सारे लोगों के नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गये। इससे यह साफ हो जाता है कि भाजपा विधायक अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में थानेदार ने अपने बयान पर 18 लोगों को नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने पांच नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर बुधवार 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन, अभी भी हिन्दू -पुत्र संगठन पारू के अध्यक्ष ऋषभ ठाकुर समेत कई मुख्य आरोपी फरार हैं।

विदित हो कि 10 अप्रैल को पारू थाना क्षेत्र के काजी मोहम्मदपुर गांव में मस्जिद पर झंडा लगा दिया गया था। इसका वीडियो भी बनाकर वायरल किया गया था। थानेदार राजेन्द्र साह ने मामले में विकास कुमार, अंनत सिंह, रंजन कुमार, शुभम कुमार, ऋषभ कुमार, राहुल कुमार, अमन कुमार, सुमन कुमार, सिद्धू कुमार, राजकिशोर ठाकुर, संदीप कुमार, नरेश कुमार, प्रशांत कुमार, विकास कुमार, आशीष कुमार, अविनाश कुमार, राजीव कुमार, सिंटू कुमार को नामजद किया गया है। वहीं आरोपित विकास कुमार, रंजन कुमार, राजकिशोर ठाकुर, संदीप कुमार व सिद्धू कुमार को गिरफ्तार किया था जिसे जेल भेज दिया गया।

इसी तरह की दूसरी घटना मुज़फ्फरपुर जिला के कथैया थाना क्षेत्र के असवारी बंजरीया गांव मे हूई। यहां रामनवमी की रात में 9 अप्रैल 2022 को कुछ हिन्दूवादी संगठन द्वारा ईदगाह के गुम्बद पर भगवा झंडा टांग दिया। जब सुबह में गांव के लोगों की नज़र ईदगाह की गुम्बद पर टंगी भगवा झंडे पर पड़ी तो गांव के लोगों ने कथैया थाना को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

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इसके बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी, डीएसपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और ईदगाह की गुम्बद पर टंगे हुए भगवा झंडा को पुलिस द्वारा उतार दिया गया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया लेकिन दूसरे दिन ही यानी 11 अप्रैल को उन तीनों लोगों को थाने से ही छोड़ दिया गया।माले जांच टीम ने नीतीश सरकार से मांग की है कि पारू में मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के मामले में स्थानीय भाजपा विधायक की भूमिका की जांच करायी जाए। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले संगठन हिन्दू पुत्र की भूमिका की जांच कर कारवाई की जाए। पारू कांड के मुख्य अभियुक्त ऋषभ ठाकुर को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और पर्व-त्योहारों को मुस्लिम विरोधी हिंसा का मंच बनाने पर सख्त कारवाई की जाए।