Bihar, Beforeprint : नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने वाहनों के प्रयोग की सीमा निर्धारित कर दी है। नगर निगमों के मेयर व उप मेयर प्रत्याशी 16 दो पहिया या तिपहिया वाहनों और आठ हल्के मोटर वाहन से चुनाव प्रचार कर सकेंगे। सभी वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए दो पहिया या तिपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन से प्रचार कर सकेंगे।
आयोग के अनुसार नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पदों के उम्मीदवारों के लिए आठ दोपहिया या तीन पहिया वाहन अथवा चार हल्के मोटर वाहन के इस्तेमाल कर सकेंगे है। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पदों के उम्मीदवार चार दोपहिया या तिपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए कर सकेंगे। आयोग ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क भी तय कर दिया है। नगर परिषद के अनारक्षित मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पदों के उम्मीदवारों को दो-दो हजार व आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को एक-एक हजार रुपये नामांकन शुल्क जमा करना होगा। वहीं, नगर परिषद के पार्षद पद के लिए नामांकन शुल्क अनारक्षित श्रेणी के लिए एक हजार व आरक्षित श्रेणी के लिए 500 रुपये तय किया गया है।
आयोग के अनुसार नगर पंचायत के अनारक्षित मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए 800-800 रुपये और आरक्षित श्रेणी के लिए 400-400 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। नगर पंचायत के पार्षद पद के अनारक्षित पदों के उम्मीदवारों को 400 रुपये और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 200 रुपये नामांकन शुल्क जमा निर्धारित किया गया है।