Patna, Desk : नगर निकाय चुनाव में समर्थक सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों के भवनों, के साथ-साथ निजी भवनों व दीवारों पर बैनर पोस्टर नहीं लगा सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगरपालिका को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आयोग के अनुसार निजी भवनों पर भी उसके स्वामी के नाम एवं पत्ते के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना संपत्ति के विरूपण के दायरे में आएगा।
आयोग के अनुसार उम्मीदवार प्रचार-प्रसार के क्रम में पोस्टर, बैनर, पर्ची व पंफलेट इत्यादि को अधिसूचना से लेकर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक ही प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा उन सभी स्थलों से पोस्टर, बैनर मतदान समाप्ति के 72 घंटे के अंदर हटा लेना अनिवार्य होगा, जिन स्थलों पर उनके द्वारा इन प्रचार सामग्रियों का उपयोग किया गया होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रशासन इन सामग्री को हटाएगा और उस पर होने वाला खर्च उम्मीदवार से वसूला जाएगा।
आयोग ने स्थानीय चैनलों पर अनुमति के बिना प्रचार पर रोक लगायी है। वहीं, वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी ध्वज, स्टिकर आदि के प्रदर्शन की अनुमति तबतक नहीं दी जाएगी, जबतक ऐसे वाहन जिला निर्वाचन पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं होंगे।