मुजफ्फरपुर/ब्रह्मानन्द ठाकुर। पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन मे हुए भयंकर अग्नि कांड के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक स्तर पर अगलगी से बचाव के उपाय करने का आदेश जारी किया है।
अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि अग्नि सुरक्षा हेतु व्यापक स्तर पर प्रबंध किया जाए एवं जनसामान्य को अगलगी से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया जाए ताकि किसी तरह की अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हो सके।
इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैन्डों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पम्पों, गैस वितरण स्थलों, अस्पतालों, भंडार गृहों, होटल एवं रेस्टोरेंटों मे अनिवार्य रूप से अग्निशामक यंत्र अथवा फायरसेफ्टी वाल लगाया जाए।
आदेश मेकहा गया है कि जहां पूर्ल से ही अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है , उसमे सीओटू गैस या ड्राई केमिकल का रिफलिंग अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। अग्नि सुरक्षा, अग्नि से बचाव और अगलगी के दौरान की जाने वाली समुचित कार्यवाही एवं अग्निशामक यंत्रों के संचालन के लिए अग्नि कर्मियों का प्रशिक्षण और मौकड्रिल के लिए जिला आपदा प्राधिकरण के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है।
आदेश मे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय भवन कैड एवं सम्बंधित मानक प्रक्रिया के अनुसार, सभी कार्यालयों मे अग्नि सुरक्षा आडिट करा लें तथा सभी दस्तावेजों को सुरक्षित एवं फायरप्रूफ जगहों मे रखना सुरक्षित करें। आपदा प्रबंधन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित फायर फाइटिंग कार्य करने के लिए विभिन्न थानो मे तैनात अग्नि कर्मियों का मोबाइल नम्बर भी जारी किया है।
यह भी पढ़ें…