शिक्षक नियमावली शिक्षकों एवं एसटीईटी, टीईटी , सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ धोखा : भाकपा

मुजफ्फरपुर

Muzaffarpur/Befoteprint : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य अजय कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए बनायी गयी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक ( नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों तथा एसटीईटी, टीईटी एवं सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ धोखा है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन करते रही है। सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा के लिए बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का लगाया गया शर्त नियोजित शिक्षकों के साथ भद्दा मजाक है। इसी प्रकार सरकार लगातार एसटीईटी, टीईटी तथा सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सातवें चरण के शिक्षक बहाली में नियुक्त किए जाने का आश्वासन देते रही है।

अब नई नियमावली के अनुसार इन्हें भी बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार से मांग करती है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे तथा विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। साथ ही अपने वादे के अनुसार एसटीईटी, टीईटी एवं सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सातवें चरण के शिक्षक बहाली में नियुक्ति के बाद हीं बीपीएससी परीक्षा से शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए।