Muzaffarpur: कुढ़नी के 320 मतदान केन्द्रों पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट

मुजफ्फरपुर

Muzaffarpur/Beforeprint: सोमवार को कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे मतदान में 320 मतदान केन्द्रों पर 3 लाख11हजार728 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।इसमें महिला मतदाताओं की संख्या1लाख46हजार405तथा पुरुष मतदाता 1लाख 64हजार 474 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 741 एवं अन्य मतदाता 6 हैं। पोल्ड ई.वी.एम. के भंडारण के लिए रामदयालु सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में वज्रगह का निर्माण कराया गया है। मतदान के पश्चात् पोल्ड ई0वी0एम0, वी.वी.पैट एवं अन्य कागजात रामदयालु सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर स्थित बज्रगृह में जमा किया जाएगा।

स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा सुचारू पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के उद्येश्य से समाहरणालय परिसर स्थित नये सभा कक्ष के उपर हाॅल में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या- 0621-2246002 , 0621-2212497 मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर वोट दिलाने के लिए ले जाने एवं ले आने के लिए उपरोक्त अनुमान्य किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में वाहन को जप्त कर उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

मतदान के दिन निम्नांकित वाहनों का परिचालन बिना परमिट के अनुमान्य हैः-
अगर निजी वाहन मालिक के द्वारा अपने निजी कार्य के लिए व्यवहार किया जा रहा हो तथा निर्वाचन से कतई संबंधित न हो।निजी वाहन के मालिक स्वंय एवं अपने परिवार के सदस्यों को मताधिकार के प्रयोग हेतु ले जाने के लिए मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जा सकते है। आवश्यक सेवाये यथा अस्पताल वैन, एम्बुलेन्स, दूध (डेयरी) की गाड़ी, पानी का टैंकर, विद्युत आपातकालीन सेवा संबंधी वाहन, कर्तव्य पर पुलिस वाहन तथा निर्वाचन कर्तव्य पर लगे सरकारी सेवक की गाड़ी। सार्वजनिक यातायात के लिए निर्धारित मार्ग, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड एवं अस्पताल आदि आने-जाने के लिए सार्वजनिक बस, टैक्सी, तीन पहिया स्कूटर, रिक्शा इत्यादि।

बीमार अथवा असहाय व्यक्तियों द्वारा स्वंय के उपयोग हेतु निजी वाहन। कर्तव्य पर पहुँचने के लिए सरकारी कर्मियों के उपयोग हेतु वाहन। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्येश्य से अपराधकर्मियों एवं असमाजिक तत्वों के आवागमन एवं गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु मुजफ्फरपुर जिले के सीमावर्ती जिलों में आने-जाने वाले मार्गों पर चेक पोस्ट स्थापित करते हुए गहन जाँच की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में मतदान केन्द्र एवं मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में उन पदाधिकारियेां /पुलिस कर्मियों को छोड़कर, जो निर्वाचन के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण के लिए कत्र्तव्य पर उपस्थित हैं, अन्य किसी भ्ज्ञी व्यक्ति को शस्त्र लेकर प्रवेश करने से निषेध किया गया है।

जिले के अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों को लेकर चलने वाले पर दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर भ्रमण नहीं कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर भ्रमण करता हुआ पाया गया तो उन्हें अविलम्ब गिरफ्तार किया जायेगा। तथा उनके शस्त्र को जप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।