किशोरी से गैंगरेप के एक आरोपी को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना, घटना के करीब डेढ़ साल बाद मिला इंसाफ

मुजफ्फरपुर

Muzaffarpur/Befoteprint: मुशहरी थाना के एक गांव में 12 वर्षीया किशोरी से गैंगरेप के दोषी सूरज कुमार को शुक्रवार को एडीजे-7 सह पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसपर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वह मुशहरी थाना के बेदौलिया का रहने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने जेल में बंद सूरज को सजा सुनाई। उसे गुरुवार को भादवि की धारा-376(डी) व पॉक्सो एक्ट की धारा -6 में दोषी करार दिया गया था।

घटना पिछले साल सात अप्रैल की रात साढ़े 11 बजे घटी थी। महिला थाने की पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया था कि घर के पास से बेला थाना के धीरन छपरा निवासी ज्योति कुमार व मुशहरी थाना के बेदौलिया निवासी सूरज कुमार ने जबरन बाइक पर बैठा लिया।

उसका मुंह बंद कर तरौरा बांध पर ले गए जहां उसके साथ गैंगरेप किया। ज्योति ने वीडियो भी बना लिया था। बाद में वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का दूसरा आरोपित ज्योति भी जेल में बंद है। उसके खिलाफ अलग से ट्रायल चल रहा है।