— प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत प्राथमिकी
बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय: नव नियोजित शिक्षकों के चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने के लिए सदर अस्पताल में अवैध रूप से राशि की वसूली किए जाने का वीडियो विगत दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहारशरीफ को मामले की जांच का निदेश दिया था। जांच समिति द्वारा अपने जांच रिपोर्ट में सुरेश कुमार चौधरी, कार्यालय परिचारी, सदर अस्पताल, बिहार शरीफ द्वारा अवैध रूप से राशि की वसूली किये जाने की पुष्टि की गई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिलाधिकारी ने सुरेश कुमार चौधरी, कार्यालय परिचारी के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। दोषी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का भी संचालन सुनिश्चित करते हुए सेवा मुक्त करने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
इस प्रकरण में अन्य लोगों के संलिप्तता की संभावना की भी बात आई है, जिसकी पुष्टि इस जांच में नहीं हो पाई है। अन्य संभावित संलिप्त लोगों की जांच हेतु जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता नालंदा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निगरानी धावा दल को जिम्मेदारी दी है। निगरानी समिति के जांच रिपोर्ट के आधार पर अन्य संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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