-पोर्टल पर नाम नहीं होने के बाद भी सरकार स्वीकृत करेगी आवेदन, लेकिन साक्ष्य जरूरी
-पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए आवेदनों की सूची की जा रही है तलब
बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय। कोरोना काल में कई परिवारों के सदस्यों को उनसे छीन लिया है। जिनमें ज्यादातर मृतकों पर अपने परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सरकार ने उनके आश्रितों को जल्द से जल्द आपदा के तहत अनुदान राशि भुगतान करना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसे भी मामले सामने आने लगे, जिनमें अपरिहार्य कारणों के कारण मृतकों का नाम कोविड पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सका।
जिसके कारण उनके आश्रितों को कार्यालयों का चक्कर लगा पड़ रहा था। जिसको देखते हुए कोविड संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकार ने आवश्यक अनुदान राशि मुहैया कराने का निर्णय लिया। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रतत्य अमृत ने जिलाधिकारी व सिविल सर्जन के नामित पत्र जारी किया है। जिसमें उन्होंने कोविड 19 संक्रमण से मृत लोगों के नजदीकी आश्रितों को वित्तीय सहायता दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है।
समीक्षा के बाद भुगतान करने का लिया गया निर्णय पत्र में कोरोना संक्रमण के पहले, दूसरे व तीसरे चरण में इसके कुप्रभाव से कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जिनके निकटतम आश्रितों को तत्परतापूर्वक शुरूआत से ही राज्य में विशेष रूप से चार लाख पचास हजार रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किया जा रहा है। लेकिन, समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया है कि कोविड-19 से मृत कतिपय व्यक्तियों का नाम बिहार कोविड 19 पोर्टल पर प्रविष्ट या अंकित नहीं हुआ है।
जिसके कारण उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशानिर्देश व मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया। जिसके बाद उक्त आवेदन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत किये गये हैं या ऐस आश्रितों के आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित है। जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कोविड से राज्य के वैसे मृत व्यक्ति जिनका नाम बिहार कोविड पोर्टल पर प्रविष्ट या अंकित नहीं है उनके निकटतम आश्रितों को इस आधार पर अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान से वंचित नहीं किया जायेगा कि मृतक का नाम बिहार कोविड 19 पोर्टल पर दर्ज नहीं है।
कोरोना संक्रमण से मृत्यु की पुष्टि अनिवार्यजारी पत्र के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों के अनुग्रह अनुदान राशि संबंधी दावा या आवेदनों में संक्रमण से मृत्यु की पुष्टि अनिवार्य है। ऐसे मामले जिनमें यह निश्चित हो कि व्यक्ति की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है और इसके साक्ष्य उपलब्ध है। लेकिन, किसी कारणवश पोर्टल पर अपलोड आदि नहीं किया जा सकता हो, उनकी समयक समीक्ष कर सूची राज्य स्वास्थ्य समिति को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ताकि ऐसे मामलों की जल्द से जल्द अनुमान्य राशि के भुगतान संबंधी कार्रवाई की जा सके।
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