बिहारशरीफ/ अविनाश पांडेय: सभी तरह के कर की अदायगी को लेकर राज्य कर संयुक्त आयुक्त बिहारशरीफ अंचल के प्रियदर्शी रंजन ने बताया कि सभी करदाता अपनी मासिक विवरणी जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-3बी ससमय दाखिल करें. त्रैमासिक (क्यूआरएमपी) एवं कंपोजीशन विवरणी दाखिल करने वाले करदाता भी अपनी विवरणी भी ससमय दाखिल करें. उन्होंने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) से संबंधित बकाये जो वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित एमनीस्टी स्कीम प्रस्तावित है.
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जिसके अंतर्गत करदाता द्वारा कर की राशि का भुगतान मार्च 2025 तक करने पर ब्याज तथा शास्ति की माफी हो सकती है. इसी प्रकार जीएसटी पूर्व के बकाये के समाधान के लिए भी सरकार द्वारा ओटीएस स्कीम (बिहार कराधान विवाद अधिनियम 2024) लाया गया है. विशेष जानकारी के लिए करदाता वाणिज्य कर कार्यालय बिहारशरीफ में सम्पर्क कर उपरोक्त योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
वैसे करदाता जो अपने कर की देयता का भुगतान शत प्रतिशत आईटीसी (क्रेडिट) के माध्यम से करते रहे हैं. विमाग वैसे करदाताओं को चिह्नित कर बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए उनकी समीक्षा कर रहा है.
नियमानुसार काश कॉम्पोनेंट के माध्यम से कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है. कार्य विभागों एवं अन्य टीडीएस कटौतीकर्ता भी अपने जीएसटी-7 को नियमित रूप से प्रत्येक माह के 10 तारीख तक दाखिल करें. शून्य कटौती की स्थिति में भी जीएसटी -7 प्रत्येक माह दाखिल किया जाना है.