नालंदा: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 16 मामलों की की सुनवाई

नालंदा

— कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण

Biharsharif/Avinash pandey: लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 16 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया। रहुई की परिवादी लौंगी देवी द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण किये जाने से संबंधित मामले में अंचलाधिकारी को थाना प्रभारी को कार्रवाई हेतु संसूचित करने का निर्देश दिया गया। दोबारा किये गए अतिक्रमण के संबंध में यदि थाना द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

राजगीर के टुनटुन कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी राजगीर द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। बिहारशरीफ के नवीन कुमार सिंह द्वारा गलत तरीके से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में उप नगर आयुक्त को जांच का आदेश दिया गया। जांच प्रतिवेदन के साथ अगली सुनवाई में तलब किया गया। इसलामपुर की परिवादी राजकुमारी देवी द्वारा गैरमजरूआ आम जमीन का पूर्व से कायम जमाबंदी के आधार पर एलपीसी निर्गत नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा को मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया।

हिलसा के परिवादी अभिषेक राज द्वारा गलत तरीके से दाखिल खारिज किए जाने से संबंधित दायर परिवाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा द्वारा जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि उक्त जमीन के पूर्व के क्रेताओं में से एक की कायम जमाबंदी को रद्द किया गया था।इसके बाद प्रश्नगत जमीन के अंश भाग के तीन अन्य अलग-अलग क्रेताओं के नाम से दाखिल खारिज कर जमाबंदी कायम किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है।

जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर अंचलाधिकारी के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने को कहा। मामले की पुनः सुनवाई की जाएगी। हिलसा के प्रदीप पासवान द्वारा गलत बिजली बिल के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता को अपने स्तर से जांच कर प्रतिवेदित करने का आदेश दिया गया। रहुई के परिवादी सत्येंद्र प्रसाद द्वारा उनके रैयती जमीन से नल जल का पाइप ले जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी रहुई को पाइप लाइन को शिफ्ट कराने का आदेश दिया गया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।