Biharsharif/Avinash pandey: वाणिज्य कर विभाग मंत्री एवं राज्य कर आयुक्त सहसचिव द्वारा किए गए विभागीय समीक्षात्मक बैठक में यह आंकड़ा सामने आया है कि राज्य के हजारों व्यवसाईयों द्वारा विगत कई महीनों से विवरणी जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी प्रियदर्शी रंजन ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि इन कर दाताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
इसके अंतर्गत करदाताओं पर बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 47 एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण की कार्रवाई भी की जा सकती है। अभी सिर्फ बड़े करदाताओं की निगरानी विभाग द्वारा आमतौर पर की जा रही थी।
पर यह अलर्ट जारी होने के बाद की पूरे देश में बिहार जीएसटी एक विवरणिक दाखिला की स्थिति में अंतिम पायदान पर है। विभाग द्वारा सभी जीएसटीआर-1 दाखिल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर चुका है। श्री रंजन द्वारा बताया गया कि बड़े करदाता अभी भी कर का भुगतान केवल 100% आईटीसी से कर रहे हैं।
ऐसे करदाता के विरुद्ध भी विभाग की पहली नजर है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त के द्वारा कहा गया है कि सभी कर दाता अपना जीएसटीआर- 1 प्रत्येक माह के 11 तारीख तक दाखिल करना सुनिश्चित करें एवं कैश कंपोनेंट के माध्यम से भी कर का भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिससे भविष्य में विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके। क्वार्टरली विवरणी दाखिल करने वाले करदाताओं क्यूआरएमपी और कंपोजिशन टैक्सपेयरस् से भी अपील किया जाता है कि अपना क्वार्टरली रिटर्न का ससमय दाखिल करना सुनिश्चित करें।