Biharsharif/Avinash pandey: जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने सोमवार को लोकशिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से सम्बंधित मामलों की समीक्षा की। विभिन्न लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के समक्ष मामलों की सुनवाई में अनुपस्थित रहने वाले सभी लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया ।
स्पष्टीकरण का संतोषप्रद उत्तर नहीं पाए जाने पर संबंधित लोक प्राधिकार पदाधिकारी के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण से संबंधित मामलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा पारित आदेश के अनुरूप संबंधित लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी के माध्यम से स्थल पर भौतिक अनुपालन की समीक्षा का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी के द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिनियम के प्रावधान के तहत कई लोक प्राधिकार के विरुद्ध शास्ती अधिरोपित किया गया है। अधिरोपित शास्ती की राशि की वसूली संबंधित लोक प्राधिकार से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। अद्यतन 24 लोक प्राधिकार के विरुद्ध ₹65000 शास्ती की वसूली लंबित है। दंड पाने वाले लोक प्राधिकार के पदाधिकारी वर्तमान में जहां भी पदस्थापित हैं, संबंधित जिलाधिकारी को शास्ती की वसूली के लिए सूचित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बिहार शरीफ/ राजगीर आदि उपस्थित थे।