Biharsharif/Avinash pandey: प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले व्यवसायी के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। शनिवार को इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक राज्य कर संयुक्त आयुक्त के नेतृत्व में वाणिज्य कर विभाग में आयोजित की गई।
बैठक का नेतृत्व कर रहे राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रियदर्शी रंजन ने बताया कि यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी निबंधित कर दाता अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के द्वार पर लगे साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर अवश्य अंकित करायें। ऐसा पाया जा रहा है कि संबंधित निबंधित कर दाता अपने साइन बोर्ड पर सिर्फ अपने प्रतिष्ठान का एवं स्थानीय पता ही अंकित कराते हैं।
जबकि अब उन्हें हर हाल में अपना जीएसटी नंबर भी अंकित कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जिसमें 50 हजार तक की राशि वसूला जा सकता है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कर दाता समय पर रिटर्न जमा कराना सुनिश्चित करें।
साथ ही कर भुगतान नकद के अलावे कंपोनेंट के माध्यम से भी जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। वाणिज्य कर विभाग की ओर से इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।