— जिला में फिलहाल किसी भी तरह के जुलूस पर प्रतिबंधित: एसपी
Biharsharif/Avinash pandey: गुरुवार को बिहारशरीफ शहर के टाउन हॉल में बिहार शरीफ शहर के लिए नवगठित शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा एक-एक कर शहर में स्थाई रूप से शांति एवं सद्भाव का वातावरण बनाये रखने को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। कुछ सदस्यों द्वारा बाजार एवं व्यवसाय को सामान्य रूप से खोलने की अनुमति का अनुरोध किया गया।
पुलिस एवं दंडाधिकारियों द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था को जारी रखने तथा ईद के अवसर पर सभी नमाज स्थलों पर ससमय पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने, कुछ महत्त्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, कारगिल चौक स्थित हाई मास्ट लाइट को ठीक कराने आदि का अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला में फिलहाल किसी भी तरह का जुलूस प्रतिबंधित है। इस संबंध में उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
उहोंने कहा कि किसी भी तरह के आयोजनों के लिए लाइसेन्स की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मवारी आयोजकों की भी होगी।डीजे से संबंधित प्रावधानों एवं लाउडस्पीकर एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे की अवधि में लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों मैरेज हॉल संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई है। किसी तरह की सूचना हो तो जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या 06112 232626 पर सूचित कर सकते हैं। बताया गया कि बिहार शरीफ में तत्काल 20 जगहों पर अस्थाई रूप से अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, इनमें से अधिकांश आज लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर नगर निगम द्वारा स्थाई सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा।