नालंदा: कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई : चक्रपाणि

नालंदा

Biharsharif/Avinash pandey : 02 मार्च 2023 को नालंदा जिले के राजगीर परिसदन में बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने जिला श्रम अधिकारी एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कुशल विकास केंद्र नियोजन पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभागआदि के साथ समीक्षात्मक बैठक कर निर्देश दिया। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने निर्देश देते हुए कहा कि बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 एवं अधिनियम 2016 में अद्यतन संशोधन के आधार पर 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य लेने पर रोक है बाल श्रम कराना संघीय अपराध है।

14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक योजनाओं में काम पर नहीं लगाया जा सकता है दोषी व्यक्ति को 20000 से ₹50000 तक का जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है अपराध दोहराने के मामले में दोषी व्यक्ति 3 वर्ष की सजा दिया जाएगा एक बार विमुक्त कर पूनवासित किए गए बच्चे को यदि माता-पिता या अभिभावक द्वारा फिर से काम पर रखा जाता है तो उन पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है सभी जिले में बाल श्रमिकों की नियुक्ति के लिए श्रम अधीक्षक के संयोजन में धावा दल कार्यरत है.

विमुक्त बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम कार्यरत है विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल ₹3000 आर्थिक सहायता दिया जाता है वैसे भी मुक्त बच्चे जिसका C L T S में नाम दर्ज है उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹25000 की राशि दी जाती है प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है शिक्षा इसीलिए 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे बाल गृहों एवं खुले कक्षाओं में रहने वाले विमुक्त बाल श्रमिकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना मानव तस्करी को रोकने के लिए राज्य कार्य योजना अस्तित्व का कार्यान्वयन करना ! बाल श्रम गरीबी और अशिक्षा, रोजगार के अभाव के कारण होते हैं इसीलिए बाल श्रम ना हो इसके लिए माता-पिता को न्यूनतम मजदूरी का रोजगार दिया जाएगा शिक्षा विभाग स्कूल स्तर से गांव गांव जाकर सर्वे करें कितने बच्चे 14 वर्ष के हैं ! कितने ड्रॉपआउट है शिक्षा विभाग शिक्षा सेवक गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाकर बच्चे को स्कूल जाने की ओर प्रेरित करें कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी.

विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए पूर्वकालिक बाल श्रमिक आवासीय विद्यालय संचालन किया जाएगा बच्चों को आईटीआई व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बच्चे बड़े होने पर कुशल कामगार के रूप में काम करें सके अधिकांश बाल श्रमिक अल्पसंख्यक ,दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं बाल श्रम मुक्त के लिए बाल श्रम उन्मूलन, सेमिनार ,कार्यशालाओं, संगोष्ठी, प्रशिक्षण ,नाटक, नुक्कड़ सभा के माध्यम से चलाया जाएगा जिला, प्रखंड, पंचायत मुख्यालय एवं स्टेशन बाजार एवं हाट में भी बैनर लगाया जाएगा जिसमें जिले के श्रम अधीक्षक, प्रखंड श्रम पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष का मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा.

ईट भट्टे पर बाल श्रमिकों को विमुक्त करने के लिए पुलिस बल उपलब्ध करा कर कार्रवाई करें स्टेशन ,बस स्टैंड, मेला में बाल श्रमिक पानी आदि समान बेचते नजर आते हैं उस पर रोक लगाएं.

बैठक में अश्वनी कुमार श्रम अधीक्षक नालंदा ,आनंद शंकर कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग, अंकित कुमार नियोजन पदाधिकारी, शैलेंद्र चौधरी सहायक निदेशक बाल संरक्षण अधिकारी, डॉ गौरव अनुमंडल स्वास्थ्य प्रभारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्रमशः- मनोज कुमार, राम सागर पाल ,इंद्रजीत कुमार ,शक्ति कुमार, गौतम कुमार, सिंपी कुमारी उपस्थित थे.