–आयोजित शांति समिति की बैठक में लिए गए की निर्णय…
बिहार्शरीफ/अविनाशी पांडे : मुहर्रम पर राजगीर थाने की पुलिस नियम एवं शर्तों के आधार पर ही जुलूस की इजाजत देगी बुधवार को इंस्पेक्टर राजगीर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताक अहमद के नेतृत्व में आयोजित शांति समिति की बैठक में उक्त बातों की घोषणा की गई बैठक में कई अहम ठोस निर्णय भी लिए गये।
बैठक में क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों तथा दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में मोहर्रम का पर्व मनाये जाने को लेकर चर्चा की गई। थानाध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि जूलूस लाइसेंस निम्नांकित शर्तों के आधार पर निर्गत किया जायेगा
- डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
2.लाउडस्पीकर प्रयोग नियम के अनुसार बजेगा। - अश्लील/ भड़काऊ गानों और वक्तव्यों पर रोक रहेगा।
- समय अवधि में विसर्जन करना है।
- लाइसेंस धारी ही माइक पर नियंत्रण रखेंगे।
- 20% जुलूस के सदस्य लाइसेंस धारी रहेंगे। अपना आईडी/ आधार जमा करेंगे।
- शस्त्र/ तलवार का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
- लाइसेंस में हर ताजिया के साथ जो संख्या बताई गई है, उससे अधिक लोगों की संख्या नहीं रहेगी ।
शर्तो का उलघन करने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विधि- व्यवास्था के लिए सदस्यों के द्वारा कई सुझाव दिये गये। त्योहार शांति से मनाने का निर्णय लिया गया।