नालंदा डीएम के जनता दरबार में गिरियक सीओ पर गंभीर आरोप, सोगरा वक्फ इस्टेट की भूमि को किसी खास के नाम से जमाबन्दी कायम करने की बात

नालंदा

– मामले पर डीएम शख्स, दिए जांच के निर्देश

Biharsharif/Avinash pandey: नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के जनता दरबार में एक रोचक मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति द्वारा गिरियक के अंचल अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोगरा वक्फ इस्टेट की भूमि को किसी खास के नाम से जमाबन्दी कायम करने की बात कही गई है।

डीएम ने इसपर जांच के निर्देश दिये हैं। दैनिक जनता दरबार में जिलाधिकारी ने 23 लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं के निदान के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेलछी ग्राम के आवेदक सत्येन्द्र कुमार पासवान के द्वारा बताए गए जन वितरण प्रणाली की दुकान उपल्ब्ध कराने से सम्बन्धित मामला निष्पादन के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

प्यारेपुर ग्राम के आवेदक सुग्रीव पासवान के द्वारा बताया गया कि सोगरा वक्फ इस्टेट के भूमि को गैर कानूनी ढंग से अंचलाधिकारी, गिरियक द्वारा किसी खास व्यक्ति के नाम से जमाबन्दी कायम कर दिया गया है।

संबंधित मामले का निष्पादन के लिए जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता, एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। महादेवपुर ग्राम के आवेदक धीरेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि मेरी जमीन की जमाबंदी पूर्वजों के नाम से कायम थी, जिसे वहां के लोग भूमि को अवैध तरीके से जमाबंदी को ख़त्म कर स्थानीय कर्मचारी के साथ मिलकर विक्रेता द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा इस समस्या के निष्पादन के लिए अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। मुहल्ला मुरारपुर, बिहारशरीफ के आवेदक द्वारा बताया गया कि गैर मजरुआ जमीन को अतिक्रमण कर मेरे निकलने वाले रास्ते को बंद करने तथा शराब पीने का अड्डा बन चुका है। जिलाधिकारी द्वारा समस्या निवारण के लिए अंचलाधिकारी बिहारशरीफ एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया।

कुतलुपर ग्राम के आवेदक भागवत राम के द्वारा बताया गया कि पूर्व में हमारे घर में आग लग जाने के कारण जमीनी संबंधित सभी कागजात जलकर खत्म हो गया है।जिसे पुन: नया जमाबंदी को कायम किया जाय।

जिलाधिकारी द्वारा संबंधित समस्या के निष्पादन के लिए अपर समाहर्ता को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि मैं वर्षों से केवाला का म्यूटेशन कराने के लिए काफी परेशान हूं। भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस समस्या के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समस्या निदान के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिये।