- अध्यक्ष ने बैठक नहीं बुलाई तो पार्षदों ने ही तय कर ली बैठक की तिथि, ईओ को लिखा पत्र
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) नवादा नगर परिषद के नए बोर्ड का गठन हुए अभी ढाई महीने ही हुआ है कि अध्यक्ष के खिलाफ सारे वार्ड पार्षद गोलबंद हो गए हैं और उन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं पार्षदों ने एक कदम और आगे निकलकर बैठक की तिथि निर्धारित कर ली है। निर्वाचित सभी 43 वार्ड पार्षदों ने बैठक का एजेंडा देते हुए बैठक बुलाने के लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को जो पत्र सौंपा गया है उस पर वार्ड पार्षद सूरज कुमार, दीपा कुमारी, सुरेंद्र कुमार , पवन कुमार , राजेश कुमार, आरती देवी, पुतुल देवी, मारो देवी, रीना कुमारी, गुलनाज ,अनीता देवी, प्रतिमा कुमारी, ताहिरा प्रवीण ,निखत प्रवीण, शांति देवी, फरजाना खातून, गौरी साव, मौजी राम, रानी कुमारी सहित नगर परिषद के लगभग सभी पार्षदों के हस्ताक्षर हैं।
दिए गए पत्र में पार्षदों ने कहा है कि 13 जनवरी को नगर परिषद नवादा के बोर्ड का गठन किया गया तब से ढाई महीने बीत गए लेकिन आज तक बोर्ड की बैठक नहीं हुई। जबकि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 48 के तहत बोर्ड की बैठक हर महीने कम से कम एक बार होनी चाहिए । अपने हित में टालमटोल कर रहे मुख्य पार्षद : – पार्षदों का आरोप है कि हमलोग मुख्य पार्षद से जनता के हित में, विकास की योजनाओं को गति देने के लिए, नियम के तहत प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक आयोजित करने की मांग बार-बार कर रहे हैं, लेकिन मुख्य पार्षद अपने हितों की चाहत में टालमटोल कर रहे हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया कि मुख्य पार्षद के पति द्वारा नगर पालिका के हर कार्य में दखल दिया जा रहा है जिसके कारण नवादा नगर परिषद के विकास कार्यों में व्यवधान हो रहा है।
पार्षदों ने आवेदन में कहा है कि मुख्य पार्षद द्वारा मनमानी करने के कारण नगर परिषद का बजट बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण पारित नहीं हो सका जो नगरपालिका अधिनियम की धारा 82 का खुला उल्लंघन है । वार्ड पार्षदों ने मांग करते हुए कहा है कि बजट पारित करने , विकास योजनाओं की स्वीकृति एवं राशि की प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 48 के तहत नगर परिषद की बोर्ड बैठक 10 अप्रैल 2023 को बुलाया जाए। इसके साथ ही पार्षदों ने बैठक का एजेंडा भी बताया है।