लोक शिकायत के 13 में 04 वादों का डीएम ने किया निष्पादन

नवादा

नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) उदिता सिंह जिला पदाधिकारी ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 13 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 04 मामलों का आन स्पाॅट निवारण कर दिया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद नीलम कुमारी शर्मा, ग्राम$पता-न्यू एरिया, कृष्णापुरी दुर्गा मंडप के निकट, वार्ड नम्बर-20, प्रखंड नवादा सदर द्वारा सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर जिला दंडाधिकारी नवादा के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक 25.01.2023 को आनलाईन अपील दायर किया था।

द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें उत्तरदायी पदाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को अविलम्ब नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
परिवादी मुकेश कुमार सिंहा, ग्राम-पड़पा, पो0-नारदीगंज, अंचल नारदीगंज द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण से संबंधित परिवाद पत्र आनलाईन किया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई में प्रश्नगत मामले का जाॅच कराया गया एवं जाॅचोपरान्त मामले को निष्पादन कर दिया गया। परिवादी अनिता देवी, साकिन-नबावगंज, प्रखंड-सिरदला द्वारा न्यायालय में दिनांक 21.01.2023 को आनलाईन शिकायत दायर किया गया था।

इस संबंध में अंचल अधिकारी सिरदला द्वारा समर्पित कागजातों के समीक्षा के उपरान्त पारित आदेश का अनुपालन कर दिया गया। द्वितीय अपील की सुनवाई में समस्या का निवारण कर दिया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।

विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।