नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) उदिता सिंह जिला पदाधिकारी ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 10 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 08 मामलों का आन स्पाॅट निवारण कर दिया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद देवेन्द्र महतो, पंचायत -दरवां, थाना-कौआकोल द्वारा विद्युतीय उर्जा चोरी के विरूद्ध आनलाईन अपील दायर किया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा जांच किया गया एवं समस्या का निवारण कर दिया गया।
परिवादी महेन्द्र प्रसाद यादव, अंचल-गोविन्दपुर के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आनलाईन वाद दायर किया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर द्वारा जाॅच किया गया तथा समस्या का निवारण कर दिया गया। परिवादी राजेन्द्र राम, ग्राम-बड़राजी, कौआकोल द्वारा दिनांक 30.12.2022 को आनलाईन शिकायत दायर किया गया था, जिसमें प्रश्नगत अपीलीय वाद की सुनवाई उत्तरदायी पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जाॅच के लिए भेज दिया गया था।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवाद समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर, रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आनलाईन भी शिकायतें अपील की जा सकती है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।