नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) उदिता सिंह जिला पदाधिकारी ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की. द्वितीय अपील के तहत 04 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें आॅन स्पाॅट निवारण कर दिया गया. प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद कांति देवी, पति- रामयतन प्रसाद सिंह, ग्राम-ओड़ो, पो0-ओड़ो, थाना-हिसुआ, प्रखंड-नारदीगंज के द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकार, नवादा द्वारा लोहिया स्वच्छ अभियोजना के अन्तर्गत निर्मित शौचालय की राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में दिनांक 02.04.2023 को द्वितीय अपील दायर किया था. अपीलीय वाद की सुनवाई के पश्चात प्रश्नगत मामले का निष्पादन कर दिया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है. प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवाद समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारणार्थ कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है.
विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है.शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है. आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है. शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आॅनलाईन भी शिकायतें अपील की जा सकती है. आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं.