डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की

नवादा

नवादा(रवीन्द्र नाथ भैया) मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में डीएम उदिता नेे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 5 परिवादी उपस्थित हुए, जिसमें सभी शिकायतों को ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया। हिसुआ प्रखंड के धमौल गांव निवासी प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद रामाकान्त सिंह, द्वारा ओला वृष्टि से फसल नुकसान होने के संबंध में 19 अक्टूवर 2022 को लिखित आवेदन दिया गया था, उनकी शिकायत द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नगत मामले की जांच कर परिवाद के निवारण की दिशा में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित लोक प्राधिकार को दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अंदर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों व पंचायतों से संबंधित विवाद एवं समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर तथा रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।

विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की ,निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। डीएम ने कहा कि शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है, अब ऑनलाईन भी शिकायत व अपील की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इच्छुक कोई भी व्यक्ति बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।