इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा को ले डीएम-एसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश

नवादा

नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा 2023 दिनांक 26.04.2023 से 08.05.2023 तक दो पालियों (प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वा0 से 12ः45 बजे अप0 तक एवं द्वितीय पाली 02ः00 अप0 से 05ः15 बजे अप0 तक) में सम्पन्न होगी। यह परीक्षा तीन परीक्षा केन्द्रों कन्या इंटर विद्यालय नवादा, गांधी इंटर विद्यालय नवादा एवं प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय नवादा में होगी। परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु उदिता सिंह जिला पदाधिकारी एवं अम्बरीष राहुल पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न निर्देश दिये गए हैं।

शांतिपूर्ण विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों में सशस्त्र लाठी बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है, गश्ती दल-सह-जोनल दंडाधिकारी में सशस्त्र लाठी बल के साथ दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है साथ ही उड़नदस्ता-सह-सुपर जोनल दंडाधिकारी में सशस्त्र लाठी बल के साथ दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा 2023 कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में संचालन के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है जिसका दूरभाष संख्या-06324-212261 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय पदाधिकारी राजीव रंजन उप निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी पु0नि0 धर्मपाल पुलिस केन्द्र नवादा हैं।

जिला नियंत्रण कक्ष में दो सुरक्षित दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है। आपात स्थिति से निपटने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में वज्रवाहन, चिकित्सा व्यवस्था, अग्निषाम दस्ता आदि की व्यवस्था की गयी है। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक इलेक्ट्राॅनिक उपकरण यथा-मोबाईल फोन, ब्लू टूथ, पेजर इलेक्ट्राॅनिक वाॅच, स्मार्ट वाॅच एवं मैगनेटिक वाॅच आदि लेकर नहीं जायेंगे, इसका अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। महिला परीक्षा केन्द्र हेतु महिला दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है एवं उन्हें अपने कर्तव्यों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है।

केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं जाने देंगे। कदाचार में पकड़े गए परीक्षार्थी को अधिक से अधिक छः महीने का कारावास या दो हजार जुर्माना दंडित किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सम्पूर्ण परीक्षा में उनके कत्र्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देष दिया गया है। केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि छात्राओं की फ्रिस्किंग कार्य के लिए कनात बनायेंगे। छात्राओं की फ्रिस्किंग कार्य महिला पुलसकर्मी, महिला वीक्षक, प्रतिनियुक्त महिला दंडाधिकारी या कर्मी से कराया जा रहा है। डीपीआरओ ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत दिनांक 26.04.2023 से 08.05.2023 तक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।

कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखकर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर विडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा अवधि में अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा सदर एवं अनुमंडल पुलिस दंडाधिकारी नवादा सदर विधि-व्यवस्था पर सतत् निगरानी रखेंगे। परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु एवं विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में उज्ज्वल कुमार सिंह अपर समाहर्ता, नवादा एवं मदन कुमार पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) नवादा रहेंगे