नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) उदिता सिंह जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की. द्वितीय अपील के तहत 07 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 05 मामलों का आन स्पाॅट निवारण कर दिया गया. प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद में बुधन चौधरी, सुरेन्द्र प्रसाद, मो0 अम्बर आलम, उपेन्द्र कुमार और मौलाना सैयद एन उद्दीन चिस्ती द्वारा शिकायत दायर किया गया था, जिसको संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जाॅचोपरान्त सुनवाई कर समस्या का निवारण कर दिया गया.
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवाद समस्याओं को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है. आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है. शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आनलाईन भी शिकायतें अपील की जा सकती है.