Rabindra Nath Bhaiya: दीपक कुमार मिश्रा प्रभारी जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 12 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 04 मामले का आन स्पाॅट निवारण कर दिया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद वेलाल अंसारी, ग्राम-प्रतापुर, अंचल सिरदला द्वारा अनावाद सर्व साधारण भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.01.2023 को आनलाईन अपील दायर किया था, जिसके आलोक में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जाॅच कर कार्रवाई की गयी एवं समस्या का निवारण कर दिया गया।
अपीलवाद श्रीकांत शर्मा, ग्राम-दोसुत, अंचल वारिसलीगंज द्वारा अपात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.12.2022 को आनलाईन अपील दायर किया था, जिसके आलोक में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जाॅच कर कार्रवाई की गयी एवं समस्या का निवारण कर दिया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है।
प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है।
शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की ,निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब आनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं। बैठक में मो0 मुस्तकीम डीसीएलआर सदर, मो0 जफर हसन डीसीएलआर रजौली, बीरेन्द्र कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी, राजीव कुमार वरीय उपसमाहत्र्ता, राजीव कुमार निदेशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।