Rabindra Nath Bhaiya: उदिता सिंह जिला पदाधिकारी एवं अम्बरीष राहुल पुलिस अधीक्षक ने महाशिवरात्रि पर्व दिनांक 18.02.2023 मनाई जायेगी। इस अवसर पर जिला में महाशिवरात्रि पर्व 2023 शांतिपूर्ण ढ़ंग से मनाने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.02.2023 को महाशिवरात्रि पर्व 2023 के दौरान शाहपुर ओपी अन्तर्गत शाहपुर चौक से देवन विगहा तक शोभा यात्रा निकाले जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। थाना वारिसलीगंज अन्तर्गत ग्राम ठेरा में 18 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक मेला लगने का कार्यक्रम है साथ ही बाजार के हनुमान मंदिर-गुमटी रोड-बाईपास होते हुए पुनः वापस हनुमान मंदिर तक शोभा यात्रा निकाला जायेगा।
थाना पकरीबरावां एवं थाना धमौल अन्तर्गत प्रखंड कार्यालय पकरीबरावां के पास स्थित मंदिर से कौआकोल बस स्टैंड पकरीबरावां तक शोभा यात्रा निकाला जायेगा एवं कुल 04 स्थानों यथा- ग्राम-धमौल, जसत, पड़रिया एवं बड़ी गुलनी में शोभा यात्रा निकाला जायेगा। इसी तरह अनुमंडल नवादा एवं अनुमंडल रजौली अन्तर्गत चयनित स्थानों से शोभा यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित है। अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि महाशिवरात्रि पर्व 2023 के दौरान सभी जुलूस/शोभा यात्रा के पास निश्चित रूप से अनुज्ञप्ति हो एवं निर्गत सभी अनुज्ञप्तियों का सत्यापन अवश्य करा लेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर ,रजौली ,एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी ,थाना अध्यक्ष आदि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जुलूस/सोभा यात्रा हेतु समय का निर्धारण, मार्ग का सत्यापन एवं शांति समिति का गठन एवं क्रियाशील करना सुनिश्चित करेंगे।
शोभा यात्रा/जुलूस के समय डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा तथा किसी सम्प्रदाय विशेष या व्यक्ति विशेष को आहत करने वाला नारे निकालना वर्जित रहेगा, अन्यथा समिति के आयोजक या अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि महाशिवरात्रि पर्व में जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी आदि का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि धारा 107 एवं 116 (3) के अन्तर्गत निश्चित रूप से कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
संवेदनशीलता के मद्देनजर भी धारा 107 एवं 116 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए सीसीए का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
अधीक्षक, मद्य निषेध, नवादा एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अवैध शराब के विरूद्ध छापामारी करना सुनिश्चित करें। शोसल मीडिया पर पैनी नजर रखी जायेगी। जबरन चन्दा वसूली नहीं किया जाना, नाच-गान हेतु स्टेज, मंच आदि का निर्माण पर रोक, बिना स्काॅट का शोभा यात्रा नहीं निकाली जायेगी।