10 लाख से उपर भवन निर्माण करने वाले मालिकों को जमा कराना होगा लेवर शेष की राशि

नवादा

नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) पूनम कुमारी, श्रम अधीक्षक ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार के निदेशानुसार बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत राज्य में कराये जा रहे निर्माण कार्यों के कुल लागत राशि का 01ः (एक प्रतिशत) लेवर सेस के रूप में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, के खाते में भवन/प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से जमा किया जाना है, साथ ही विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र-1 में विवरणी दाखिल किया जाना है।

उन्होंने बताया कि 10 लाख से कम लागत वाले मकानों पर लेवर सेस की वसूली नहीं की जायेगी। अधिनियम की धारा-08 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उपकर जमा नहीं करने पर जमा की जाने वाली राशि का 02ः (दो प्रतिशत) सेस प्रतिमाह ब्याज के साथ जमा कराये जाने का प्रावधान है। उक्त आदेश के आलोक में निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने हेतु श्रम संसाधन विभाग की टीम द्वारा किया जा रहा है।

नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर पंचायतों में भवन निर्माण से पूर्व ही नक्शा पास करते समय 01ः (एक प्रतिशत) लेवर सेस की कटौती नगरपालिका/नगर परिषद/नगर पंचायतों द्वारा किया जाना है।अनुपालन नहीं होने पर नियोजकों पर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित किया जाता है।