— अवैध वसूली के विरुद्ध एसडीओ दिखे सख्त, कानूनी कार्रवाई की कही बात
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) जिले के रजौली अनुमंडल मुख्यालय नगर पंचायत क्षेत्र के दुकानों से बोर्ड/होल्डिंग के नाम पर चुंगी वसूली पर फैसले को ले एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने नगर पंचायत रजौली के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार की उपस्थिति में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अनुमंडल सभागार में आयोजित बैठक में डीसीएलआर जफर हसन, नगर पंचायत रजौली के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद चंद्रवंशी, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू मियां के साथ व्यवसायी संघ के अध्यक्ष समेत कई व्यवसायी शामिल हुए। बैठक के दौरान एसडीओ आदित्य कुमार पीयूष ने रजौली बाजार की विधि-व्यवस्था बिगाड़ने व अवैध वसूली करने वाले लोगों को लेकर संबंधित अधिकारियों को डांट-फटकार लगाई। साथ ही जांचोपरांत कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही।
एसडीओ ने नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार को बोर्ड/होर्डिंग टैक्स से संबंधित नियमों का प्रचार-प्रसार कर व्यवसायियों व आम लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया ताकि व्यवसायियों के साथ-साथ आम लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एसडीओ ने कहा कि नवसृजित नगर पंचायत में पहली बार लोगों के बीच विज्ञापन कर के रूप में बोर्ड/होर्डिंग, बैनर,पोस्टर आदि के रूप में नए टैक्स सिस्टम को लागू किया गया है। इस टेंडर से व्यापारियों व ठेकेदारों दोनों में संशय व्याप्त था। विज्ञापन चुंगी की वसूली के कारण व्यवसायियों में काफी आक्रोश था, जिसके कारण बीते शुक्रवार को सप्ताहिक हाट होने के बावजूद बाजार को पूर्णतः बंद रखा गया था। एसडीओ ने कहा कि नियमानुसार नगर पंचायत वासियों को टैक्स देना है। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार द्वारा अवैध तरीके से वसूली नहीं किया जाएगा।
एसडीओ ने बताया कि बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि नगर पंचायत के कोर कमेटी का बैठक कर विज्ञापन कर संबंधी मामलों को स्पष्ट किया जाए।उसके बाद कोर कमेटी व व्यवसायियों की एक बैठक कर विज्ञापन कर सम्बन्धी नियमों की जानकारी साझा किया जाय। साथ ही टैक्स के लिए नगर पंचायत क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी कराया जाए।
एसडीओ ने बताया कि नगर पंचायत के लोगों के बीच टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी मिलने के बाद भविष्य में दुबारा इस तरह की परेशानियां नहीं होगी। एसडीओ ने नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार को वसूली रसीद की जांच करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
व्यवसायियों ने विज्ञापन टेंडर प्रक्रिया को बताया गलत–
व्यवसायी संघ के नवमनोनीत अध्यक्ष संदीप कुमार उर्फ गोरे ने बताया कि विज्ञापन कर के टेंडर को लेकर बीते 18 मार्च को प्रभात खबर के पेज संख्या 10 पर विज्ञापन निकाला गया था। जिसमें प्रकाशन के न्यूनतम 21 दिन के बाद ऑनलाइन माध्यम से टेंडर किया जाना सुनिश्चित था। लेकिन सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए बिहार गजट के विरुद्ध विज्ञापन कर के टेंडर को प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार के द्वारा ऑफलाइन मोड में बंद कमरे में कर दिया गया। जो सरासर गलत है। साथ ही कहा कि बोर्डिंग व होर्डिंग जैसे मामूली शब्द के अर्थ को भी नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि बिहार गजट के अनुसार 26.9 वर्ग फीट का बैनर, पोस्टर टैक्स फ्री है।
नवसृजित नगर पंचायत में टैक्स के प्रकार–
नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि अभी आम लोगों को होल्डिंग टैक्स अर्थात भवन कर, ट्रेड लाइसेंस टैक्स अर्थात व्यवसाय अनुज्ञप्ति कर, विज्ञापन कर एवं एसबीएम टैक्स अर्थात स्वच्छता कर देना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यवसायियों को प्रतिवर्ष लगभग 2000 से 2500 रुपया एवं स्वच्छता कर के रूप में 30 से 35 रुपये प्रति माह नगर पंचायतवासियों को देना है। उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स एवं होर्डिंग टैक्स के सर्कुलर को लेकर प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी ने व्यवसायियों को आश्वाशन दिया कि अवैध वसूली के मामले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।साथ ही कहा कि जल्द ही व्यवसायियों के साथ बैठक कर समस्याओं का हल किया जाएगा।