नवादा, बीपी प्रतिनिधि। रजौली के राजद विधायक प्रकाशवीर को छह माह की सजा। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज कुमार अविनाश ने सुनाया फैसला। अपीलीय बेल बांड पर किए गए मुक्त।
बिहार संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत सजा मिली है। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रकाशवीर बतौर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। बिजली के खंभे पर बड़ी संख्या में पोस्टर मिला था।
जिसके आलोक में रजौली थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष नारायण राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रजौली थाना में कांड संख्या 114/05 दर्ज किया गया था।