स्टेट डेस्क/ पटना। नीतीश सरकार ने राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यदि किसी राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मी ने दूसरी शादी की तो उसे अवैध माना जाएगा। पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी यह सरकारी सेवकों पर भी लागू होगा जिन्हें पर्सनल लॉ के तहत मान्यता मिल गई हो लेकिन सरकार से इजाजत नहीं लेने पर शादी मान्य नहीं होगी।
यदि कर्मचारी सरकार से बिना अनुमति पति या पत्नी के रहते भर में दूसरी शादी करते हैं तो उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकेंगे। यदि सर्कार से अनुमति लेने बाद ये दूसरी शादी करते हैं, तो जीवित पत्नियों या इनके बच्चे को अनुकंपा का फायदा मिलेगा। बता दे इसमें पहली पत्नी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में दूसरी शादी से जुड़े अनुकंपा लाभ की चर्चा की गई है कि दूसरी शादी के बाद अनुकंपा के तहत नौकरी का लाभ तब मिलेगा जब उन्होंने सरकार से परमिशन ले रखी हो और विधिसम्मत शादी रचाई हो। यसदि किसी मामले में एक से ज्यादा शादी वैद्य हो, तब भी सभी जीवित पत्नियों का अनुकंपा के आधार पर बहाली के लिए आश्रितों की श्रेणी में पहला स्थान ही होगा। इसमें भी पहली पत्नी को ही प्राथमिकी दी जाएगी। बता दे अन्य पत्नी जब तक अनापत्ति शपथ-पत्र जमा न करें तब तक उनके बहाली पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह भी पढ़े..