तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे MLA राजू के खिलाफ इश्तेहार जारी , सरेंडर न किया तो कुर्की जप्ति!

पटना

स्टेट डेस्क/पटना : राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू के खिलाफ मुजफ्फरपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इश्तहार जारी कर दिया है। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट के जज महेश्वर दूबे ने राजू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। लेकिन राजू अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। सरैया के एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस की टीम राजू सिंह के आवास पर इश्तहार चिपकाएगी। समय रहते अगर विधायक सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की जप्ति की जायेगी।

मालूम हो कि राजू के खिलाफ पारू थाने की पुलिस ने 25 मई को‌ तुलसी राय के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। तब से वे भूमिगत हैं। इससे पहले राजू के खिलाफ पारू के सीओ और सीआई ने 16 अप्रैल 2023 को एफआइआर दर्ज कराया था। लेकिन केस दर्ज होने के बाद भी राजू खुलेआम घूमते देखे जा रहे थे। पर, तुलसी राय अपहरण कांड में 25 मई को मुकदमा दर्ज होते ही राजू भूमिगत हो गये। तब से पुलिस उनकी तलाश में लगी है, लेकिन उनका सुराग नहीं मिल रहा है।

इधर, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए राजू की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर 1 जून को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। लेकिन जज ने जमानत नहीं दी बल्कि पुलिस को केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मामले में सुनवाई 14 जून को हुई। आज कोर्ट ने इश्तहार जारी करने का आदेश दिया।