राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे है साहेबगंज के विधायक , कोर्ट के आदेश पर उठ रहे सवाल!
स्टेट डेस्क/पटना: राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू की गिरफ्तारी के लिए नॉन बेलेबल वारंट की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुजफ्फरपुर में एमपी – एमएलए कोर्ट के एसीजेएम -1 विकास मिश्रा ने पुलिस की ओर से दायर अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।
इससे राजू सिंह के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस की मुहिम को झटका लगा है। जानकारों का कहना है कि कोर्ट का यह आदेश कानून सम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दबाव में निर्णय लिया गया है। सरैया के एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि पिछले तीन दिनों से हम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पूरी उम्मीद थी कि वारंट मिल जायेगा।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे की कार्रवाई के बारे में वरीय अधिकारियों का निर्देश प्राप्त किया जायेगा। इस मामले में कानूनी जानकारों से पूछताछ में पता चला कि प्रायः ऐसे मामलों में कोर्ट पुलिस को फरार चल रहे आरोपित व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानतीय वारंट जारी कर देती है। वारंट प्राप्त कर लेने से पुलिस किसी भी संदिग्ध ठिकाने की तलाशी और छापामारी करने को स्वतंत्र रहती है।
दूसरे राज्यों में गिरफ्तारी के लिए जाना हो तो वारंट की जरूरत होती है। लिहाजा कोर्ट वारंट जारी कर देता है। लेकिन इस मामले में कोर्ट का आदेश आश्चर्यजनक है। इस तरह के मामले में तीन दिनों तक आदेश रोक कर रखने का कोई मतलब नहीं है। पता चला है कि वारंट जारी करने का आदेश देने के बाद उसे निरस्त किया गया है!