पटना, बीपी प्रतिनिधि। राजीव नगर मामले में आज पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने बताया कि राजीव नगर के लोग इस जजमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि जो जैसे पोजिशन में हैं उसी तरह रहेगा।
बिजली और पानी का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने आवास बोर्ड के अधिकारियों से जवाब मांगा है कि जब जमीन बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तब उस समय क्या कार्रवाई की गयी? इसका जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया गया।
वहीं कोर्ट ने यह भी पूछा कि राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई रविवार को ही क्यों की गयी? इसे लेकर संडे का दिन ही क्यों चुना गया? घर खाली कराने से पहले लोगों को समय क्यों नहीं दिया गया? जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब क्यों नहीं रोका गया? इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार 14 जुलाई को दोपहर दो बजे होगी।
कोर्ट ने यह संकेत भी दिया है कि जरूरत पड़ी तो इस मामले की जांच विजिलेंस से करायी जाएगी। जिनके मकान बच चुके हैं उनके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। एक-एक लोगों को नोटिस दिया गया था या नहीं इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गयी है।