बड़ी खबर : पटना के शहरी इलाके में धारा 144 लागू, पढ़ें क्यो लगी ये धारा

पटना

पटना, बीपी प्रतिनिधि। पटना में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने 23 से 25 अगस्त तक पटना के शहरी इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है।

आदेश जारी कर कहा गया है कि जो भी प्रदर्शनकारी इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं, गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल पर ही कोई भी संगठन या छात्र प्रदर्शन कर सकेंगे।

शहर में धरना, प्रदर्शन और जुलूस के लिए गर्दनीबाग में स्थल चिन्हित किया गया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पटना के कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, इसको देखते हुए गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर जनहित में अन्य क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दिया गया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने इससे जुड़ा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है। बता दें, 23 से 25 अगस्त तक डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी।