हाइकोर्ट का फैसला : उम्र सीमा पार कर‌ चुके उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का दें मौका

पटना

स्टेट डेस्क/पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में वैसे उम्मीदवारों को,जिन्होंने उम्र सीमा पार कर ली,उन्हें भी शामिल करने का निर्देश दिया है। उम्मीदवारों को 2 सितंबर को दो बजे तक फॉर्म भरने का मौका दिया गया है।

कोर्ट ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की नियुक्ति mके लिए ली जाने वाली परीक्षा के मामलें पर शुक्रवार को सुनवाई की। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने शम्भु कुमार व अन्य की याचिकायों पर सुनवाई करते हुए वैसे उम्मीदवारों को,जिन्होंने उम्र सीमा पार कर ली,उन्हें भी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया।

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को कल 2 सितम्बर,2023 को दोपहर दो बजे तक फॉर्म भरने की अनुमति दी है । उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 4 सितम्बर,2023 से 15 सितम्बर,2023 तक ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इन उम्मीदवारों को उम्र सीमा पार करने के आधार पर इन्हें परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। विज्ञापन संख्या पीआर/224/23 के क्लाउज़ 6 व क्लाउज़ 4 को चुनौती दी गई थी।

उन्होंने बताया कि कोर्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व राज्य सरकार से अगली सुनवाई में इस मामलें पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।उन्होंने बताया कि इस मामलें का परिणाम रिट याचिकायों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर,2023 को की जाएगी।अधिवक्ता दीनू कुमार व अधिवक्ता ऋतिका रानी ने याचिकाकर्ताओं की ओर कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।