-50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ शिक्षण संस्थानों के खुलेंगे कार्यालय, नहीं होगी पढ़ाई
स्टेटडेस्क पटना। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रख कर नया आदेश जारी किया है जिसके तहत राज्य के सभी स्कूल, कालेज, कोचिंग, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों को अब 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। लेकिन इस अवधि के दौरान शिक्षण संस्थानों के आफिस सिर्फ 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे।
आनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किया जाएगा। गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी नये आदेश में प्री स्कूल से लेकर सभी तरह के स्कूल-कालेज बंद रखने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले नई गाइडलाइन में सिर्फ आठवीं कक्षा तक के स्कूल व कोचिंग को ही बंद करने का आदेश दिया गया था किन्तु अब प्री स्कूल से लेकर सभी तरह के स्कूल-कालेज बंद रहेंगे। नयी गाइडलाइन में शिक्षण संस्थानों में चल रहे छात्रावास को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है।
बोर्ड परीक्षा की अनुमति
नई गाइडलाइन में बोर्ड व नियोजन परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति दी गई है। केंद्र तथा राज्य के अधीन आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं ली जा सकेंगी। विभिन्न स्कूल बोर्ड के द्वारा भी परीक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा। इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है।
पुलिस व मेडिकल संस्थानों को छूट
नई गाइडलाइन में पुलिस व मेडिकल संस्थानों से जुड़े शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों को छूट दी गई है। इसके अलावा पुलिस एवं होमगार्ड के प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान छात्रावास सहित खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बंद या संचालित किए जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्णय लेने को कहा गया है।
निर्वाचन आयोग यथावत करेगा कार्य
कोरोना की गाइडलाइन में सभी सरकारी व निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही काम करने की अनुमति दी गई है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, विद्युत व जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग, वित्त विभाग, कोषागार, पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ निर्वाचन आयोग को अपवाद स्वरूप छूट दी गई है।