बीसीए एथिक्स ऑफिसर ने चलाया कानून का डंडा
DESK : बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के एथिक्स ऑफिसर रिटायर्ड जिला न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार सिंह ने अरवल जिला क्रिकेट संघ के सचिव योशिता पटवर्धन द्वारा दायर कंपलीट ऑफ इंटरेस्ट के मामले पर सुनवाई करते हुए बीसीए के चार लोगों के कार्य पर तत्काल प्रभाव से अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। विदित हो कि अरवल जिला क्रिकेट संघ के सचिव योशिता पटवर्धन ने बीसीए के अयोग्य उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, संयुक्त सचिव प्रिया कुमारी, आईसीए के अस्वीकृत पुरुष एवं महिला प्रतिनिधि क्रमशः विकास कुमार रानू एवं लवली राज पर कंपलीट ऑफ इंटरेस्ट के मामले दायर की थी और वित्तीय अनियमितता को ध्यान में रखते हुए इस पर अभिलंब सुनवाई करने का आग्रह की थी।
जिस पर बीसीए के माननीय एथिक्स ऑफिसर सह माननीय लोकपाल रिटायर्ड जिला न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार सिंह ने बीसीसीआई तथा बीसीए के संविधान के तहत कार्य नहीं करने जैसी मिल रही शिकायतों व कंपलीट ऑफ इंटरेस्ट में नामजद उपरोक्त सभी बीसीए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के चार पदाधिकारियों को किसी भी तरह का कार्य करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है साथ हीं साथ 30 दिसंबर 2022 की बैठक में बीसीए के संयुक्त सचिव प्रिया कुमारी को कार्यकारी सचिव का दिए गए अधिकार को अनैतिक ठहराते हुए सख्त हिदायत दी है कि संयुक्त सचिव अगले आदेश तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे।
विदित हो कि माननीय लोकपाल ने अपने पिछले आदेश में भी प्रिया कुमारी के कार्य पर 23 जनवरी तक रोक लगा रखा था इसकी अवहेलना करते हुए संयुक्त सचिव प्रिया कुमारी ने एस जी एम की बैठक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। मिल रही विभिन्न प्रकार की शिकायतों, कंपलीट ऑफ इंटरेस्ट के मामलों में नामजद कई पदाधिकारियों से प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वित्तीय अनियमितता के साथ- साथ चयन समिति का गठन, खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया सहित अन्य प्रकार की गतिविधियों में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। वहीं बीसीए के एथिक्स ऑफिसर सह लोकपाल ने संयुक्त सचिव प्रिया कुमारी द्वारा 29 जनवरी 2023 को विशेष आम सभा की बैठक को लेकर जारी नोटिफिकेशन को अवैध मानते हुए इस बैठक पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
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