PATNA: शिक्षा मंत्री का दावा हुआ फेल, शिक्षक नियोजन नियमावली पर सरकार ने नहीं लगाई मुहर

पटना

DESK : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी.आज की कैबिनेट मीटिंग में सबकी नजर शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर थी. मंत्रिपरिषद की मीटिंग खत्म होने के बाद जब एजेंडा सामने आया तो उसमें शिक्षक नियोजन नियमावली पर सरकार ने मुहर नहीं लगाई थी. जबकि शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखऱ ने कैबिनेट मीटिंग से 24 घंटे पहले ही ट्वीट कर दावा किया था कि हमने नियमावली पर दस्तखत कर कैबिनेट को भेज दिया है.

बुधवार को बिहार के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया था. लेकिन चौबीस घंटे में ही उनके दावे की पोल खुल गई। उन्होंने 23 फरवरी को ट्वीट कर दावा किया था कि 7th_phase शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उसपर क़ायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे. 24 फरवरी को जब कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई तो शिक्षा मंत्री दा दावा हवा-हवाई साबित हो गया. इस तरह से चौबीस घंटे के अंदर ही प्रो. चंद्रशेखऱ औंधे मुंह गिर गए।

वहीं बिहार के हाई स्कूल और प्लस 2 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए एक अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है.बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है.

मॉडल विधायक आवासन परियोजना के तहत 423 करोड़ 70 लाख की लागत से बाकी बचे 201 आवासों को पूर्ण करने के लिए 629 करोड़ ₹670000 राशि की वित्तीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

विधानमंडल के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक एवं विरोधी दल के मुख्य सचेतक को यात्रा के लिए एचओआर की सुविधा या बिहार विधानमंडल के सामान्य सदस्यों के अनुमान्य रेल-विमान यात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चयन के लिए बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली 2006 के नियम 3 में स्पष्टीकरण किया गया है.बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान नियमावली 2005 के नियम में संशोधन की गई है.

एसएफसी को अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक की राज्यांश की राशि 455 करोड़ 54 लाख विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. पटना जिले के घोसवारी प्रखंड के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया है . पटना सिटी के मालसलामी में नवनिर्मित ओपी साह सामुदायिक भवन की भूमि मुआवजा के लिए ₹44 करोड़ 37 लाख 60073रू की स्वीकृति दी गई है. राजगीर पथ प्रमंडल हिलसा के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया है.

बिहार गजेटियर शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन-पद सृजन की स्वीकृति दी गई है. भोजपुर जिले के पीरो अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए कोर्ट भवन,आवासीय भवन निर्माण को लेकर 6 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 49 करोड़ 20 लाख 30000 की स्वीकृति दी गई है. बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है.

सुपौल में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवास निर्माण के लिए 51 करोड़ 18 लाख ₹12000 की स्वीकृति दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 25-26 तक के लिए 37 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी.

बिहार में कोहरा एवं शीतलहर के अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका से इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही इस कार्य के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु 50000 यूएस डॉलर भुगतान की स्वीकृति दी गई है.

बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में एकरूपता लाने के मकसद से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 फीसदी सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति दी गई है.