पटना : केके पाठक ने कराई फजीहत, नियम-कानून ताख पर रख एजी से पूछे बिना बाहरी वकील बुलाये : मोदी

पटना
  • संगीत शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार की हाईकोर्ट में फजीहत….
  • शिक्षा विभाग में मंत्री तक की नहीं चलती, कोई देखने वाला नहीं…..
  • विभागीय अपर मुख्य सचिव नीतीश कुमार की पसंद, उन्हें बना लें सलाहकार….

स्टेट डेस्क/पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने हा कि शिक्षा विभाग को सनकी तरीके से हांका जा रहा है। वहां मंत्री तक की नहीं चलती और नियम-कानून से कोई वास्ता नहीं है।

मोदी ने कहा कि गत 20 जुलाई को संगीत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामले में शिक्षा विभाग ने दिल्ली से बुलाये गये‌ वकीलों को पटना हाईकोर्ट में पेश कर राज्य के अटार्नी जनरल पी के शाही तक को असहज स्थिति में डाल दिया। इस पर एजी को खेद प्रकट करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि बिहार न्यायिक अधिकारी अधिनियम-2023 के नियम-13 के अनुसार कोई भी सरकारी विभाग एजी की अनुमति के बिना बिहार से बाहर के किसी वकील से पैरवी नहीं करा सकता। मोदी ने कहा कि यदि शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव ने नियम-कानून का पालन किया होता, तो हाईकोर्ट में सरकार की फजीहत न होती।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की मनमानी पर सरकारी वकीलों ने ही न्यायपीठ के समक्ष आपत्ति की और एजी को स्वीकार करना पड़ा कि उनकी अनुमति के बिना बाहरी वकील बुलाये गए थे! मोदी ने कहा कि यदि नीतीश कुमार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का यही तौर-तरीका पसंद है, तो उन्हें ही मुख्यमंत्री का सलाहकार बना लेना चाहिए।