BIG NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति गणना रोकने की याचिका खारिज की! कहा ,यह ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन’ है

पटना

स्टेट डेस्क/पटना: बिहार में जाति गणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को भी वापस लेने की मंजूरी दी है।

जस्टिस बीआर गवई के पीठ ने कहा कि यह पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटीगेशन लगता है- याचिकाकर्ता पहले पटना हाईकोर्ट क्यो नहीं गये। फिर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा आप याचिका वापस लेना चाहेंगे? जाति गणना के लिए जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

हिन्दू सेना ने याचिका में कहा था कि यह देश की अखंडता को तोड़ने वाला है। मालूम हो कि बिहार में जाति गणना सात जनवरी से किया जा रहा है। प्रथम चरण में मकानों का नंबरीकरण और घर के सदस्यों की संख्या गिनी जा रही है।