राज्य सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से सूचना विभाग ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया की बनाई नियमावली

पटना

डेस्क। तकनीकी विकास के साथ विकसित हो रहे सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से राज्य सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 बनाई गयी है। राज्य कैबिनेट द्वारा 14 नवम्बर, 2024 को इसे स्वीकृत किया गया है।

इस नियमावली के लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म्स जैसे Google, Microsoft Edge आदि पर विज्ञापन प्रकाशन कराना सरल हो जायेगा तथा प्रमुख सोशल मीडिया यथाः Facebook, YouTube, X (Twitter), Instagram सहित वेबसाईट / न्यूज पोर्टल/वेब मीडिया/न्यूज मोबाईल ऐप, पॉडकास्ट इत्यादि को विभाग अंतर्गत सूचीबद्ध किया जा सकेगा एवं इनके माध्यम से सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी जन-जन तक प्रभावकारी एवं त्वरित तरीके से पहुँचाई जा सकेगी।

इस नियमावली के अंतर्गत वेब मीडिया के लिए प्रति माह न्यूनतम एवरेज यूनीक यूजर तथा सोशल मीडिया हेतु सब्सक्राइबर / फॉलोअर्स के आधार पर योग्यता निर्धारित की जायेगी। यूनीक यूजर डेटा की प्रामाणिकता की जाँच वेब मीडिया के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत और विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स (गूगल एनालिटिक्स और कॉमस्कोर तथा सोशल मीडिया के मामले में संबंधित प्लेटफार्म के एनालिटिक्स के आधार पर की जायेगी।

इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी मीडिया द्वारा यदि राष्ट्र विरोधी अभद्र, असामाजिक या साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाली अथवा सरकारी संदेशों के मानदंड के विपरीत या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गाईडलाईन के विरूद्ध सामग्री प्रसारित की जाती है तो वैसी मीडिया के लिए सूचीबद्धता समाप्त करने या ब्लैकलिस्टिंग का भी प्रावधान है।