पूर्णिया (राजेश कुमार झा) : पूर्णियाँ पुलिस द्वारा शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग से सम्बंधित दिशा निर्देश जारी किया है. बताते चलें कि हर्ष फायरिंग आदि की रोकथाम हेतु संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन के सम्बन्ध में!
1.शादी -विवाह,उत्सवों, आयोजनों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अतिउत्साह एवं दिखावे के लिए की गई फायरिंग अपराध है.
2.किसी भी प्रकार के शस्त्र से हर्ष फायरिंग करना शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अवैध तथा अपराधिक कृत्य है.
3.शादी विवाह समारोह स्थल, मैरेज हॉल,कम्युनिटी सेंटर के प्रबंधकों /स्वामियों को हर्ष फायरिंग से होनेवाली क्षति से अवगत करते हुए इन स्थलों पर एक सूचना-पट्ट अंकित करे कि “जो व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र का दुरूपयोग, हवाई फायरिंग आदि करेगा तो उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई होगी “
4.शादी-विवाह एवं सभी प्रकार के कार्यक्रमों स्थलों में सी0सी0टी 0वी0 एवं वीडियोग्राफी कि व्यवस्था करायी जाए.
5.गाँव में आर्केस्टा आदि कर प्रोग्राम के आयोजनकर्त्ता के द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेते हुए इसकी सूचना सम्बंधित थाना को दी जाए.
6.हर्ष फायरिंग कि घटना कारित होने पर कारावास से जिसकी अवधि-दो (02) वर्ष तक या जुर्माना से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा.
7.हर्ष फायरिंग कि घटना होने पर अनुज्ञप्ति धारी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा-17(3)(ख)एवं (घ) के अनुसार सम्बंधित अनुज्ञप्ति को निलंबित /रद्द करने कि कार्रवाई की जाएगी.
8.हर्ष फायरिंग से सम्बंधित एक घोषणा-पत्र आयोजनकर्त्ता को भरना/देना अनिवार्य होगा.
पूर्णिया जिला के शहरी क्षेत्र के थानों यथा के हाट थाना , सहायक खजांची थाना,मरंगा थाना, मधुबनी टीओपी, सदर थाना आदि में अपराध नियंत्रण करने एवं सघन गश्ती करने के लिए कुल 12 Quick Mobile (Motorcycle)टीम का गठन किया गया है जिसमें 48 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.
इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के विभिन्न गलियों, वीआईपी इलाकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. ये टीमें दो शिफ्ट में कार्य करेंगे और रात्रि के समय में शहर के विभिन्न गलियों में अपराध नियंत्रण में सहयोग करेंगे. पूर्णियाँ पुलिस आपकी सेवा मे सदैव तत्पर है.