Rajesh Kumar Jha : अगर आप कोई फ्लैट या दुकान खरीद रहे है तो इस खबर को जरूर पढ़ें.बताते चलें कि आप किसी बिल्र्डर्स या डेवलपर्स से लाखों रूपये लगाकर फ्लैट या दुकान खरीद रहे है तो आप उनसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट(अधिभोग प्रमाण पत्र) जरूर मांग ले.ये आपका अधिकार है.वरना भविष्य में आप कभी भी परेशानी में फंस सकते है.अगर कोई बिल्र्डर्स या डेवलपर्स आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है तो समझ लें वो आपको ठग रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है. क्योंकि कोई भी बिल्र्डर्स या डेवलपर्स बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के नहीं बेच सकता है.इस सर्टिफिकेट के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है.जिसका पूरा फायदा बिल्र्डर्स या डेवलपर्स उठाते है.
..क्या है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट(अधिभोग प्रमाण पत्र)..
कोई भी बिल्र्डर्स या डेवलपर्स जब अपनी पूरी बिल्डिंग को पूरा करता है तो वो इसकी सूचना नगर निगम,नगर परिषद एवं नगर पंचायत से कार्य सूचना प्रमाण पत्र लेना पड़ता है,एवं कार्य पूरा होने के बाद नगर निगम,नगर परिषद एवं नगर पंचायत को कार्य सूचना की पूरी जानकारी देनी होती है.कार्य सूचना की पूरी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम अपने अधिकारियों से कार्य स्थल की जांच करते है.
जांच में संतुष्ट होने के बाद उस बिल्र्डर्स या डेवलपर्स को नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट(अधिभोग प्रमाण पत्र)जारी करता है.सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया के एक भी बिल्र्डर्स या डेवलपर्स ने अभी तक नगर निगम से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (अधिभोग प्रमाण पत्र) नहीं लिया है.लेकिन धड़ल्ले से झूठ बोलकर लोगों को फ्लैट और दुकान बेच रहा है.