पूर्णिया:-25 अगस्त(राजेश कुमार झा)पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत अवैध हथियार के साथ दो (02) कुख्यात अपराधकर्मी गिरफ्तार। एक (01)देसी कट्टा एवं दो(02)पिस्टल बरामद।
बरामदगी:-
(1) पिस्टल-02
(2) देसी कट्टा-01
(3) मैगजीन -03
(4) गोली-06
(5) बिना नंबर का मोटरसाइकिल
(6)मोबाइल-02
गिरफ्तारी:-
(1) बृजेश कुमार पिता-पुरुषोत्तम सिंह साकिन- नेवालाल चौक बसंत विहार थाना- मरंगा जिला पूर्णिया।
(2) नितिन प्रभाकर उर्फ सनी मंडल पिता- योगेंद्र प्रसाद मंडल साकिन- शांति नगर ततमा टोली थाना-मरंगा जिला- पूर्णिया।
घटना की संक्षिप्त विवरणी :-
पुलिस अधीक्षक पूर्णिया श्री आमिर जावेद (भा0पु0से0) के द्वारा जिले के सभी थानाध्यक्ष/ ओपी प्रभारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपराध नियंत्रण एवं अवैध नशीली पदार्थ की बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं छापेमारी का निर्देश दिया गया है। दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक-24.08.23 संध्या गस्ती के क्रम में अनुमंडल किसी पदाधिकारी सदर श्री पुष्कर कुमार के नेतृत्व में परि0 पुलिस उपाधीक्षक श्री चंद्र भूषण, थाना अध्यक्ष मुफस्सिल पु अ नि बृजेश कुमार,
प्रभारी तकनीक की शाखा पु अ नि पंकज आनंद तकनीकी शाखा के कर्मी सिपाही इंद्रजीत कुमार सुनील कुमार, पप्पू कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मी के सहयोग से ग्राम भादो टोला स्थित पेट्रोल पंप के पास NH 31 मुख्य सड़क पर वाहन जांच के क्रम में उक्त अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से पिस्टल-02, देसी कट्टा-01,मैगजीन -03, गोली-06, बिना नंबर का मोटरसाइकिल,मोबाइल-02 बरामद किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
बृजेश कुमार का आपराधिक इतिहास:-
(1)के हाट मरंगा थाना कांड संख्या-771/21 दिनांक-26.08.21 धारा-341/323/386/307/379/504/506/34 भा द वि
(2)के हाट मरंगा थाना कांड संख्या-369/18दिनांक-25.04.18 धारा-25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट।
(3)के हाट मरंगा थाना कांड संख्या-333/22 दिनांक-04.04.22 धारा-307 भा द वि एवं 27 आर्म्स एक्ट।
(4)के हाट मरंगा थाना कांड संख्या-658/18 दिनांक-19.09.18 धारा-341/224/34 भा द वि एवं 27 आर्म्स एक्ट।
(5)के हाट मरंगा थाना कांड संख्या-471/22 दिनांक-13.05.22 धारा-25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट।
नितिन प्रभाकर उर्फ सनी मंडल का आपराधिक इतिहास:
(1) चित्रवानी रोड स्थित राजकुमार राय की हत्याकांड में संलिप्त
(2) नेवालाल चौक स्थित राहुल कुमार की हत्याकांड में संलिप्त
(3) एक अपहरण के कांड में संलिप्त