पूर्णिया:-30 सितंबर(राजेश कुमार झा)शराब तस्करों के लिये बुरी खबर.शराब तस्करी में अगर आप बार-बार जेल जा रहे है और बेल में छूट रहे है तो संभल जाएं. क्योंकि माननीय न्यायालय पूर्णिया ने मधनिषेध के तहत शराब तस्करी मामले में दो तस्करों को 7 साल की कठोर कारावास की सजा दी है.बताते चलें कि आज दिनांक- 30.09.2023 को माननीय न्यायालय पूर्णिया के समक्ष स्पीडी ट्रायल चला कर दो अभिकयों को दिलाई गई सजा.
सदर थाना कांड संख्या-209/20 धारा-272/273 भा द वि एवं 30(a) बिहार मधनिषेध अधिनियम के तहत दोषी करार। उक्त अपराध के लिए इन्हें 7 वर्षों की कठोर कारावास तथा ₹10000 अर्थ दंड के रूप में अधिरोपित किया गया है.
सज़ायफ्ता व्यक्ति का नाम:-
(1) विद्युत विश्वास पिता-विष्णु माधो विश्वास साकिन-राकसवा थाना-करणदिघी जिला उत्तरी दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)
(2) मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू पिता- ऐदल सिंह साकिन+थाना – नर्सेना जिला-बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)